SIR Latest News : चुनाव आयोग (ECI) ने आज यानी 06 नवंबर 2026 को सात राज्यों के उन लाखों वोटर्स को राहत दी है। जिनके नाम मतदाता सूची के मसौदे से हटाए गए थे। यह मौका खासकर उनको मिला है, जिन्हें विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) अभियान के दौरान ASDD (Absent, Shifted, Dead and Duplicate) यानी अनुपस्थित, स्थानांतरित, मृत या डुप्लिकेट श्रेणी में दर्ज कर दिया गया था। यह अहम फैसला दिल्ली, महाराष्ट्र, हरियाणा, आंध्र प्रदेश, झारखंड, तेलंगाना और नागालैंड के मतदाताओं पर लागू होगा। चुनाव आयोग ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे एक मजबूत निगरानी तंत्र तैयार करें, जिससे किसी भी योग्य नागरिक का नाम लिस्ट में शामिल होने से न छूटे और साथ ही फर्जी या दोहरा पंजीकरण भी रोका जा सके।
चुनाव आयोग के मुख्य निर्देश और शर्तें
किन्हें मिलेगा फायदा: यह राहत केवल उन वोटर्स के लिए है जिनके एन्यूमरेशन फॉर्म जारी तो हुए थे लेकिन समय पर जमा न होने की वजह से ड्राफ्ट वोटर लिस्ट से नाम कट गए।
नए आवेदकों पर लागू नहीं: जो लोग पहले कभी वोटर लिस्ट में पंजीकृत ही नहीं थे, वे इस प्रक्रिया के तहत नाम नहीं जुड़वा सकते। यह सुविधा केवल पहले से पंजीकृत वोटर्स का नाम बहाल करने के लिए है।
फर्जीवाडे पर रोक: आयोग ने निर्देश दिया है कि प्रक्रिया के दौरान किसी भी हालत में डुप्लिकेट यानी एक से ज्यादा बार नामांकन न हो पाए।
3 नवंबर को लिया गया था एक और बड़ा फैसला
3 नवंबर को भी चुनाव आयोग ने राहत भरा फैसला लिया था। आयोग ने बताया था कि किसी नागरिक का नाम SIR की ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में नहीं मिलता है तो वह फॉर्म-6 भरकर दोबारा नाम जुड़वाने का आवेदन कर सकता है। आयोग के अनुसार आप 10 साल से भी नियमित मतदाता रहे हों और लिस्ट में नाम न होने पर नया फॉर्म-6 भरते हैं तो इसे झूठा हलफनामा नहीं माना जाएगा और न ही इस पर कोई कानूनी कार्रवाई या केस होगा।
नाम दोबारा जुड़वाने के लिए आपको क्या करना होगा?
यदि आपका नाम ड्राफ्ट वोटर लिस्ट से गायब है और आपको ASDD श्रेणी में डाल दिया गया है तो चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आप नीचे दिए गए तरीकों से अपना नाम दोबारा दर्ज करा सकते हैं:-
बीएलओ (BLO) का घर आना: बूथ लेवल अधिकारी (BLO) सत्यापन के लिए दोबारा आपके पते पर आएगा।
दावा और आपत्ति प्रक्रिया: आप खुद भी Claim and Objection अवधि के दौरान जरूरी दस्तावेज जमा करके अपना दावा पेश कर सकते हैं।
जरूरी दस्तावेज: अपना नाम दोबारा जुड़वाने के लिए पहचान और पते के प्रमाण पत्र (जैसे मतदाता पहचान पत्र, पते का सबूत आदि) तैयार रखें।