UP Pension Scheme New Rules : उत्तर प्रदेश के बुजुर्गों के लिए सरकार की ओर से बहुत बड़ी और राहत भरी खबर आई है। राज्य सरकार ने वृद्धावस्था पेंशन योजना के नियमों में बड़ा बदलाव कर दिया है। अब बुजुर्गों को मिलने वाली पेंशन की रकम में यह नया बदलाव किया गया है कि तीन महीने की पूरी पेंशन एकमुश्त मिलने के बजाय अब दो किस्तों में सीधे उनके बैंक खाते में भेजी जाएगी। समाज कल्याण विभाग के अनुसार इस नई व्यवस्था से बुजुर्गों को वित्तीय सहायता आसानी से मिल सकेगी और उन्हें पैसों के प्रबंधन में भी बहुत सहूलियत होगी। आप या आपके परिवार में कोई बुजुर्ग इस योजना का लाभ उठाना चाहता है तो घर बैठे ऑनलाइन आवेदन करने की पूरी प्रक्रिया और जरूरी दस्तावेजों की सारी जानकारी नीचे दी जा रही।
पेंशन के नए नियम और राशि का पूरा गणित
अब तीन महीने की कुल तीन हजार रुपये की पेंशन राशि एक साथ आने के बजाय डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) के जरिए दो अलग-अलग किस्तों में भेजी जाएगी। दोनों किस्तों के बीच केवल 45 दिन का अंतराल रहेगा। हर किस्त में 1500 रुपये सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में ट्रांसफर किए जाएंगे। 80 वर्ष से ज्यादा उम्र के बुजुर्ग लाभार्थियों की पेंशन में केंद्र और राज्य सरकार का अंश 1500-1500 रुपये यानी कुल तीन हजार रुपये प्रति तिमाही होता है। 60 से 80 वर्ष की आयु के बुजुर्ग लाभार्थियों को राज्य सरकार की ओर से 2400 रुपये और केंद्र सरकार की ओर से 600 रुपये यानी कुल तीन हजार रुपये दिए जाते हैं। सरकार की तरफ से यह बात बिल्कुल स्पष्ट की गई है कि पेंशन का लाभ बिना रुकावट के लगातार पाने के लिए लाभार्थियों को अपने बैंक खाते को आधार कार्ड और एनपीसीआई से जरूर लिंक कराना होगा।
वृद्धावस्था पेंशन के लिए जरूरी पात्रता
इस योजना का लाभ उठाने के लिए आवेदक को कुछ खास शर्तों को पूरा करना होगा। इसके तहत आवेदक को उत्तर प्रदेश का स्थायी निवासी होना चाहिए, आवेदक किसी दूसरी सरकारी पेंशन योजना जैसे विधवा या दिव्यांग पेंशन का लाभार्थी नहीं हो, आयु सीमा के तहत आवेदक की न्यूनतम आयु 60 वर्ष या उससे अधिक हो, ग्रामीण क्षेत्र के लिए परिवार की वार्षिक आय 46080 रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए, शहरी क्षेत्र के लिए परिवार की वार्षिक आय 56460 रुपये से अधिक नहीं हो।
आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेज
ऑनलाइन फॉर्म भरते वक्त आवेदक के पास ये दस्तावेज होने बेहद जरूरी हैं-आधार कार्ड, आय प्रमाण-पत्र, जन्म प्रमाण-पत्र, बैंक पासबुक, एक पासपोर्ट साइज फोटो।
घर बैठे ऐसे करें आवेदन
- सबसे पहले उत्तर प्रदेश सरकार के समाज कल्याण विभाग के आधिकारिक पेंशन पोर्टल पर जाएं।
- होमपेज पर दिए गए वृद्धावस्था पेंशन विकल्प पर क्लिक करें।
- इसके बाद ऑनलाइन आवेदन करें वाले लिंक पर क्लिक करें।
- आवेदन फॉर्म में व्यक्तिगत विवरण जैसे-जिला, ब्लॉक, पंचायत, नाम, मोबाइल नंबर, बैंक खाते की जानकारी, आय प्रमाण-पत्र की संख्या भरें।
- आवेदक की फोटो और आयु प्रमाण-पत्र को निर्धारित फॉर्मेट में सही से अपलोड करें।
- घोषणा पर टिक कर कैप्चा कोड भरें और सबमिट बटन दबा दें।
- फॉर्म सबमिट होने के बाद मिलने वाली पंजीकरण संख्या को सुरक्षित नोट कर लें, जिससे आप आसानी से अपना स्टेटस ट्रैक कर सकें।